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लखनऊ
उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर लगी रोक को हटा लिया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से अब नई ट्रांसफर पॉलिसी की घोषणा की गई है। कोरोना के संक्रमण काल के बीच सभी तरह के तबादलों पर शासन की ओर से रोक लगाई गई थी। मंगलवार को इसे हटाते हुए चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार तिवारी ने अपना आदेश जारी कर दिया।
चीफ सेक्रेटरी के तरफ से जारी चिट्ठी में कहा गया है कि सरकारी अधिकारी, कर्मचारी के संबंध में 12 मई 2020 को सभी प्रकार के तबादलों पर रोक लगाई गई थी। अब 2020-2021 के लिए यह व्यवस्था की जाती है कि इस सत्र में 29 मार्च 2018 में विहित प्रावधान के अनुसार, 15 जुलाई 2021 तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे।
उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर लगी रोक को हटा लिया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से अब नई ट्रांसफर पॉलिसी की घोषणा की गई है। कोरोना के संक्रमण काल के बीच सभी तरह के तबादलों पर शासन की ओर से रोक लगाई गई थी। मंगलवार को इसे हटाते हुए चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार तिवारी ने अपना आदेश जारी कर दिया।
चीफ सेक्रेटरी के तरफ से जारी चिट्ठी में कहा गया है कि सरकारी अधिकारी, कर्मचारी के संबंध में 12 मई 2020 को सभी प्रकार के तबादलों पर रोक लगाई गई थी। अब 2020-2021 के लिए यह व्यवस्था की जाती है कि इस सत्र में 29 मार्च 2018 में विहित प्रावधान के अनुसार, 15 जुलाई 2021 तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे।
मेरिट के आधार पर होंगे तबादले
इस आदेश के बाद तमाम विभागों में लंबित स्थानांतरण आवेदनों को मंजूरी मिलने की उम्मीद की जा रही है। शासन की ओर से इस आदेश को समस्त जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों और सचिवालय स्तर के अधिकारियों को भी भेजा गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि ये सभी स्थानांतरण ऑनलाइन यथासंभव मेरिट के आधार पर होंगे।
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