UP मे आने या UP से जाने के लिए यहा आवेदन करे

UP मे आने या UP से जाने के लिए यहा आवेदन करे:जन सुनवाई

UP मे आने या UP से किसी अन्य राज्य मे जाना चाहते है तो आप अब ऑनलाइन आवेदन कर के आप सरकार से इसकी अनुमति ले सकते है । Up सरकार से इस लॉक डाउन मे किसी कारण से फस जाने की वजह से अपने घर नही आ पा रहे है ।

या जो मजदूर या विद्यार्थी पढ़ने के लिए UP से बाहर गए हुये थे उनको अपने घर आपने की इच्छा है लेकिन उनके बाद कोई साधन नही है या सरकारी सभी प्रकार से परिवहन को रोका गया है ।

जब तक Lovkdown की स्थिती रहेगी सायद तब तक किसी भी प्रकार की सरकारी परिवहन या ट्रेन की कोई सुविधा नही मिल पा रहा । है लेकिन एक राहत की खबरा है की Up सरकार या UP के सांसद अपने स्तर से पूरा कोशिश केआर रहे है । की up से बाहर गए

सभी लोगो को अपने घर वापसी हो जाए । इसी क्रम मे UP सरकार ने पूर्व से संचालित जन सुनवाई पोर्टल पर एक Covid 19 के लिए विशेष लिंक जारी किया गया ।

इस पोर्टल के जरिए आप सरकार से मदत ले सकते है । आप इसमे दो प्रकार से हेल्प ले सकते है । अगर आप UP के रहने वाले है और दूसरे राज्य मे है तो भी आप इस पर आप आवेदन कर सकते है ।

साथ मे अगर आप UP मे है और किसी अन्य राज्य मे जाना चाहते है तो भी आप जन सुनवाई पोर्टल पर आवेदन कर सकते है । इसमे दो प्रकार का बिकल्प दिया गया है ।

अगर आप अपने निजी साधन से है तो भी इसमे आवेदन करके अपने घर आ सकते है या जा सकते है । दूसरा अगर आप के पास निजी साधन नही है तो उसमे दिये बिकल्प का उपयोग करके आप सरकार से अनुरोध कर सकते है की मेरे पास अपना कोई निजी साधन नही है ।

सरकार मेरी हेल्प है करे । ये आवेदन करने के बाद ये जरूरी नही की आपका आना तय हो गया लेकिन आप जब इस पर अपनी जानकारी भरेगे तो सरकार इस पर आप किस हेल्प जरूर करेगी ।

क्या-क्या जानकारी देना जन सुनवाई पोर्टल पर

इस पोर्टल पर जाने के बाद सबसे पहले अपना Mobile Number डालना होगा । जिस पर तत्काल एक OTP आयेगा OTP को डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करे जिसके बाद Form खुल जाएगा।

UP मे आने
E Pass Online jan sunwai portal

form खुल जाने के बाद आप कहा पर है और कहा जाना है इसकी पूरी और सही जानकारी देना होगा । जिसमे कुछ इस प्रकार की जानकारी भरना है । नीचे देखे

  • यात्री का श्रेणी -प्रवासी श्रमिक ,छात्र ,पर्यटक
  • नाम –
  • आयु-
  • लिग –
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आई डी -हो तो जरूरी नही है
  • पहचान पत्र -आधार कार्ड ,निर्वाचन कार्ड ,पासपोर्ट ,पैन कार्ड कोई भी एक
  • जिला -आने जाने दोनों (राज्य के अनुशार )
  • तहसील
  • ब्लॉक
  • गाव का नाम –
  • एक ऐसे व्यक्ति का नाम देना है जो आप से संपर्क हो -जैसे अपने परिवार के सदस्य का नाम

इसके बाद कुछ अन्य जानकारी भरना है जिसमे अपने जानकारी के अनुशार और सही क्या है वही भरना है जिसके बाद सभी जानकारी को भरने के के सबमिट कर दे ।

सबमिट करने के बाद आप से सरकार आप से संपर्क करेगी या जिस प्रकार से आप की हेल्प करना चाहे वो करेगी । इस दिये Link पर क्लिक करके सीधे जन सुनवाई पोर्टल पर जा सकते है तो नीचे क्लिक करे

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