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एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: अमरीन हुसैन Updated Tue, 25 May 2021 12:56 AM IST
सलमान खान की फिल्म ‘राधे: योर मोस्ट वॉन्टेड भाई’ के पायरेसी के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस संजीव नरूला की एकल बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया साइट्स को आदेश दिया है कि जिसने भी फिल्म की लिंक शेयर की है, उसपर कार्रवाई की जाए। साथ ही उसका अकॉउंट सस्पेंड किया जाए। इसके अलावा सभी के नाम की लिस्ट बनाई जाए ताकि समन भेजा जा सके। बता दें कि फिल्म की पायरेसी के बाद सलमान के मैनेजर और जी एंटरटेनमेंट ने महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल में लिखित शिकायत दर्ज करवायी थी। इस मामले में दिल्ली कोर्ट में दलील दी गई थी कि व्हाट्सएप की शर्त के अनुसार आईपीआर का उल्लंघन करने वाले कंटेंट को शेयर नहीं किया जा सकता। इसलिए इस मामले में अकाउंट्स को सस्पेंड किया जाना चाहिए।
राधे: सलमान खान की फिल्म की पायरेसी को लेकर कोर्ट का आदेश, व्हाट्सएप से जल्द कार्रवाई करने को कहा
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